हाईकोर्ट ब्रेकिंग: पुरानी फीस पर लीजिए एमबीबीएस मे दाखिला

ब्रेकिंग न्यूज़ -सत्र 2018 -19 हेतु पुरानी फीस पर ही होंगे एमबीबीएस में  दाखिले :उत्तराखंड हाइकोर्ट 

कुलदीप एस राणा 

-फिलहाल शुल्क निर्धारण समिति द्वारा द्वारा पूर्व में तय की गई फीस पर ही दिए जाएंगे एमबीबीएस में दाखिले ।
-नही ले सकेंगे अतिरिक्त फीस ।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निजी मेडिकल संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाते हुए बुधवार 11 जुलाई को दिए अपने निर्णय में एमबीबीएस स्टूडेंट  को बड़ी राहत दे दी है  हाइकोर्ट ने फिलहाल स्टूडेंट के पक्ष में फैसला सुनाते हुए  सत्र 2018-19 के लिए एमबीबीएस की सीटों पर सरकार द्वारा पूर्व में तय की गई फीस 4 लाख राज्य कोटा व 5 लाख मैनेजमेंट कोटा पर ही  दाखिला देने का निर्णय सुनाया है। वर्तमान में राज्य के तीन राजकीय संस्थानों के अलावा  दो  अन्य निजि संस्थान जॉलीग्रांट एवम एसजीआरआर विवि जिनमे एमबीबीएस की 250 सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया चल रही है । जिनमे जॉलीग्रांट विवि में दाखिले हेतु फीस को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी  संस्थान के अधिकारियों का स्टूडेंट्स को कहना था कि वह सरकार द्वारा निर्धारित की गई फीस को मानने के लिए बाध्य नही हैं, उनके संस्थान की फीस वह स्वयं ही तय करेंगे।
हाई कोर्ट ने स्टूडेंटस को अंतरिम राहत देते हुए निजि संस्थान को आदेश दिया है कि कोर्ट के फाइनल डिसीजन आने तक वह राज्य सरकार द्वारा तय की गई फीस पर ही छात्रों को दाखिला सुनिश्चित करेंगे।

📢 खबरों को सबसे पहले पाने के लिए पर्वतजन को फॉलो करें

👉 WhatsApp Channel Join करें 👉 WhatsApp Group Join करें 📲 App Download करें

Related Posts