हाईकोर्ट ने भेजा अपर सचिव को अवमानना नोटिस
रिपोर्ट- कमल जगाती
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्रियो के आवास, पानी, बिजली व अन्य सुविधाएं लेने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अपर सचिव दीपेंद्र चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने दीपेंद्र चौधरी को एक सप्ताह में कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड रमेश पोखरियाल निशंक ने शपतपत्र दाखिल कर बताया कि, उन्होंने ₹10,77,709/= रुपये जमा करा दिए हैं।
जिस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने नयायालय को बताया कि, न्यायालय ने पूर्व सुनवाई में रमेश पोखरियाल निशंक को 41 लाख 64 हज़ार 389 रुपये जमा करने को कहा था। लेकिन उन्होंने 10 लाख 77 हज़ार 709 रुपये बिजली और पानी के ही जमा करे हैं। उन्होंने आवास के सिर्फ 17 हज़ार 207 रुपये ही जमा करे हैं। याची के अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि, अपर सचिव ने अवैध तरीकों से धनराशि की पुनर्गणना की जो किसी के अधिकार क्षेत्र में नही है।