हाईकोर्ट के आदेश की अवेहलना करने पर सरकार को नोटिस

हाईकोर्ट के आदेश की अवेहलना करने पर सरकार को नोटिस

रिपोर्ट- कमल जगाती
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 की आपदा में बही आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को दोबारा स्थापित करने के अपने आदेश की अवहेलना करने पर राज्य सरकार से अवमानना की कार्यवाही करने का सवाल किया है। आज उच्च न्यायालय में वर्ष 2013 में केदारनाथ मंदिर के समीप बनी आदि गुरु शंकराचार्य की बह गई समाधि के पुनर्निर्माण को लेकर सुनवाई हुई।

दिल्ली निवासी आचार्य अजय गौतम द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में दिए आदेशों की अवहेलना पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि के.मलिमथ और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खडीपीठ ने मामले को सुना। उच्च न्यायालय ने अपने 10 अक्टूबर 2018 को एक वर्ष में समाधि के पुनर्निर्माण का आदेश का पालन नहीं करने पर सुनवाई की।

खंडपीठ ने राज्य सरकार के खिलाफ कारण बताओ (सो कॉज) नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी 2021 को होगी।

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