रामनगर में एक बड़ा मामला सामने आया है। जहां पर डीजीपी उत्तराखंड ,उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग को भेजे एक ज्ञापन में राज्य महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष अमिता लोहनी पर रामनगर की ही रहने वाली एक पीड़ित महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं।
रामनगर कोतवाल अबुल कलाम के माध्यम से डीजीपी उत्तराखंड को भेजे ज्ञापन में पीड़ित महिला ने कहा है कि, उसका अपने पति और परिजनों से पारिवारिक विवाद हुआ था। जिसको लेकर महिला और उनके पति महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष के पास गये।
जहां उन्होंने 13 हजार रुपये लेकर दोनों पक्षों का स्टांप पर तलाक करवा दिया और महिला से कहा कि, अब कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी लेकिन इसके बावजूद कुछ दिनों बाद महिला को माननीय न्यायालय से कानूनी नोटिस प्राप्त हो गया।
महिला ने यह कहा है कि, स्टांप पर यह लिखवाया गया की महिला लिव-इन में रह रही थी, जबकि पीड़ित महिला का कहना है कि, उसने मंदिर में कई लोगों की मौजूदगी में विवाह किया था।
महिला का कहना है कि, उसकी शादी रामनगर के गूलर सिद्ध मंदिर में हुई थी। जिसमें कई गणमान्य लोग मौजूद थे।
वहीं कानूनविदों का कहना है कि, तलाक करवाने का अधिकार केवल माननीय न्यायालय को है, स्टांप पर कोई तलाक वैध नहीं है। जिसको लेकर पीड़ित महिला ने आज रामनगर कोतवाल अबुल कलाम के माध्यम से डीजीपी उत्तराखंड, उपाध्यक्ष महिला आयोग , सचिव महिला कल्याण, एस एस पी नैनीताल को उक्त प्रकरण को लेकर ज्ञापन भेजा है।
कोतवाल अबुल कलाम ने कहा है कि, उन्हें ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ज्ञापन को अग्रसारित कर मामले की जांच कर महिला हैल्पलाइन के माध्यम से जांच की जाएगी।