अगर आप भी एक व्यापारी हैं और GST चोरी करते हैं तो यह खबर आपके लिए होने वाली है क्योंकि हरिद्वार के एक व्यापारी को GST चोरी के मामले में 5 साल की सजा और लगभग एक लाख का जुर्माना हो गयाl
राज्य कर विभाग की मानें तो यह देश में GST चोरी मामले में सजा का पहला मामला हैl
राज्य कर विभाग की सीआईयू की टीम ने अप्रैल 2022 में हरिद्वार जिले के व्यापारी सुरेंद्र सिंह की छह फर्मों पर जीएसटी चोरी मामले में कार्यवाही की थी l जांच में बड़ी जीएसटी चोरी का मामला सामने आया और सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गयाl
आरोपी ने GST पंजीकरण में अपना मुख्य व्यापार मैनपावर सप्लाई का दिखाया, लेकिन दिल्ली व हरियाणा की फर्मों से आयरन, फ्लाईवुड, फर्नीचर की फर्जी खरीद दिखाकर आईटीसी का क्लेम ले रहा था।
फर्जी बिलों में जिन फर्मों से खरीद दिखाई गई वे दिल्ली व हरियाणा में नहीं थीं। आरोपी को राजेश डूडानी फर्जी बिल बनाकर देता था। माल खरीद किए बिना ही फर्जी बिलों से आईटीसी का लाभ लिया जा रहा था।
साथ ही आरोपी ने ई-वे बिल में माल ढुलाई के लिए जिन वाहनों को दर्शाया है, वे दोपहिया वाहन निकले। ई-वे बिल बनाने के लिए एक ही मोबाइल नंबर व ई-मेल का प्रयोग किया गया।
आरोपी ने छह अलग-अलग फर्मों को जीएसटी में पंजीकृत किया था। इसमें मैसर्स पीएस इंटरप्राइजेज, एसएसएस इंटरप्राइजेज, सुरीत मेटल, पीएसडी पैकेजिंग, एसएसएस इंटरप्राइजेज, दीपक इंटरप्राइजेज शामिल हैं। लेकिन मौके पर मैसर्स पीएस इंटरप्राइजेज के अलावा अन्य कोई फर्मे नहीं चल रही थी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) हरिद्वार की कोर्ट ने दोषी व्यापारी सुरेंद्र सिंह को पांच साल के कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना जमा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।