स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने UKSSSC पेपर लीक करने के आरोपी और लखनऊ की आरएमएस कम्पनी के डायरेक्टर राजेश कुमार चौहान की अंतरिम जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के बाद उन्हें अपनी पत्नी के इलाज कराने के लिए सात दिन की शार्टटर्म जमानत दे दी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नारायण हरि गुप्ता ने बताया कि वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मानवता के आधार पर उनके क्लाइंट को पत्नी के इलाज के लिए शार्ट टर्म(अल्पावधि)जमानत दे दी है।
मामले के अनुसार राजेश कुमार चौहान पर आरोप है कि उन्होंने यू.के.एस.एस.एस.सी.जिसमे सचिवालय रक्षक और बी.डी.ओ.भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करवाया था। एस.टी.एफ.टीम ने उन्हें 27 अगस्त 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। राजेश कुमार चौहान लखनऊ की आर.एम.एस.प्रिंटिंग प्रेस का डायरेक्टर है और इसी प्रेस से उन्होंने पेपर लीक करवाया था। एस.आई.टी. ने उन्हें अन्य आरोपियों के साथ आई.पी.सी.की धारा 420, 467, 468, 471, 409 और 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था और तभी से चौहान जेल में था। निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका दिसम्बर में ही निरस्त कर दी थी ।