हाईकोर्ट न्यूज : निलंबित सहायक निदेशक कांति राम जोशी की शॉर्ट टर्म बेल खारिज

समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक (निलंबित) कांति राम जोशी जी शार्टटर्म बेल की याचिका उच्च न्यायालय नैनीताल ने खारिज करते हुए कांति राम जोशी की नियमित जमानत की याचिका की अगली सुनवाई के लिए 17अगस्त 2023 की तारीख नियत की है।

 बताते चलें कि समाज कल्याण के सहायक निदेशक (निलंबित) कांति राम जोशी शासकीय धन राशि के गबन के मामले में विगत 5 माह से अधिक समय से टिहरी जिला कारागार में बंद हैं।

न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ द्वारा दिनांक 19 जुलाई 2023 को अभियुक्त कांति राम जोशी के शार्ट टर्म बेल तथा नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए शॉर्टटर्म बेल को खारिज कर दिया गया।

कांति राम जोशी के विरुद्ध  सतर्कता अधिष्ठान देहरादून द्वारा भी 2021 में भ्रष्टाचार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज किया गया है।

हालांकि विजिलेंस ने अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। जबकि मामले में एक विवेचक को बिजलेंस पहले ही हटा चुकी है।

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