GST: त्यौहारों पर टीवी-एसी से लेकर मोटरसाइकिल तक होंगे सस्ते

देहरादून। वित्त विभाग ने राज्य में वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होने वाली संशोधित GST दरें जारी कर दी हैं। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। ज्यादातर सामान और सेवाओं पर GST दरों में कमी से उपभोक्ताओं को त्योहारी सीजन में बड़ी राहत मिलने वाली है।

किन वस्तुओं पर मिलेगा लाभ?

संशोधित दरें लागू होने के बाद निम्न वस्तुएं होंगी सस्ती:टीवी,एसी,वॉशिंग मशीन,छोटी कारें,मोटरसाइकिल,कृषि उपकरण,स्टेशनरी आइटम,कंफेक्शनरी सामान

वित्त सचिव का बयान

वित्त सचिव ने बताया कि GST परिषद की बैठक में निर्णय के बाद केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद राज्य सरकार ने भी संशोधित GST दरें अधिसूचित कर दी हैं।

उपभोक्ताओं और व्यापारियों को राहत

नई GST दरों से वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी, जिससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी।व्यापार और बाजार की मांग में वृद्धि होगी । इसका अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

सरकार का कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को अधिकतम लाभ पहुँचाना है।

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