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हाईकोर्ट ब्रेकिंग : स्टिंग मामले मे सीबीआई को एफआइआर दर्ज करने छूट लेकिन गिरफ्तारी पर रोक

कमल जगाती, नैनीताल

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश चंद सिंह रावत के स्टिंग संबन्दी सी.बी.आई.जांच मामले में उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई के बाद एक नवंबर को स्थिति साफ होने के बाद सी.बी.आई.और यूनियन ऑफ इंडिया से
अग्रिम कार्यवाही के लिए कहा है।

मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधांशू धुलिया की एकलपीठ ने सी.बी.आई.की प्राथमिक जांच के बाद बनाई रिपोर्ट पढ़ी और कहा कि अगर 31 मार्च 2016 का सी.बी.आई.जांच का आदेश गलत होता है तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा।

न्यायालय ने कहा कि सी.बी.आई.इस मामले में एफ.आई.आर.दर्ज कर सकती हैं और जांच शुरू कर सकती हैं, न्यायालय इसके बीच मे नहीं आएगी लेकिन ये कार्यवाही न्यायालय के अंतिम आदेश पर आधारित रहेगा।

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