हाई कोर्ट ने दी कांग्रेस नेत्री को एक महीने की जमानत

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- 

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार की समाजसेवी और कांग्रेस नेत्री पूनम भगत को इलाज के लिए एक महीने की शार्ट टर्म जमानत दे दी है। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि, समय पूरा होने के बाद वो खुद जेल प्रबन्धक के सामने पेश हो जाएं।

मामले के अनुसार, पूनम भगत पर आरोप लगाया गया है कि, उन्होंने अपनी पुत्रवधू याशिका गौतम को दहेज के लिए प्रताड़ित किया और उसकी 24 फरवरी 2021 को घर मे ही मौत हो गयी।

बीती 25 फरवरी को उसके मायके वालों ने ज्वालापुर थाने में उनके ऊपर दहेज मांगने और हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया। बीती 25 मार्च को आरोपी पूनम भगत को पुलिस ने रुड़की रेलवे स्टेश के पास से गिरफ्तार कर लिया, और तभी से वो जेल में है।

पूनम के अधिवक्ता ने आज उनके इलाज के लिए न्यायालय में शार्ट टर्म बेल के लिए प्रार्थनापत्र दिया, जिसमें कहा गया कि, पूनम आर्थोराइटिस और स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी से ग्रसित है लिहाजा उनको इलाज के लिए शार्ट टर्म जमानत दी जाये। न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की एकलपीठ ने सशर्त जमानत दे दी है ।

📢 खबरों को सबसे पहले पाने के लिए पर्वतजन को फॉलो करें

👉 WhatsApp Channel Join करें 👉 WhatsApp Group Join करें 📲 App Download करें

Related Posts