हाई कोर्ट : चार धाम यात्रा पर 28 जुलाई तक रोक जारी

ब्रेकिंग न्यूज़(कमल जगाती, नैनीताल) :-

चार धाम यात्रा मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई । न्यायालय ने 28 जुलाई तक चार धाम यात्रा पर रोक जारी रखी। खंडपीठ ने सरकार से चार धाम की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए चार धाम बोर्ड से बैठक कर निर्णय लेने को कहा है।

न्यायालय ने राज्य सरकार से वीकेंड में पर्यटक स्थलों को खोलने के फैसले पर पुनःविचार करने को कहा है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकार से कहा कि पर्यटक स्थलों में कोविड-19 नियमो का पालन नही किया जा रहा है।

न्यायालय ने अखबारों में छपी खबरों का संज्ञान लेते हुए कहा कि पर्यटक बिना पंजीकरण, बिना आर.टी.पी.सी.आर.नैगेटिव रिपोर्ट, बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर के पर्यटक स्थलों पर पहुँच रहे हैं, जिससे डेल्टा वैरिएंट के बढ़ने का खाता पहाड़ो में बढ़ गया है। न्यायालय ने सरकार को 28 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

मामले के अनुसार अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद डबराल, सहित कई लोगों ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओ , कोविड से लड़ने के लिए वैक्सिनेशन लगाने के लिए विभिन्न जनहित याचिकाएं दायर की गई है ।

चार धाम की लाइव स्ट्रीमिंग के मामले पर एडवोकेट जनरल(महाधिवक्ता)ने उच्च न्यायालय से कहा कि, लाइव स्ट्रीमिंग(टैलिकास्ट) करने में कई दिक्कते आ रही हैं ।

न्यायालय ने सरकार से कहा कि, जब महाभरत की लड़ाई में संजय ने धृतराष्ट्र के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की थी, तो यहां क्यों नहीं हो सकती।

अमरनाथ, तिरुपति, महाकाल आदि मन्दिरो में लाइव स्ट्रीमिंग सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है क्योंकि जमाना अब डिजिटल का है।

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