नगर निकाय आरक्षण रोटेशन पर हाईकोर्ट में बहस, सरकार को एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने के आदेश

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- उत्तराखंड उच्च न्यायालय में आज नगर निकाय आरक्षण के रोटेशन पर बहस हुई जिज़के बाद न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने सरकार को सप्ताहभर में सपथपत्र दाखिल करने को कहा है। न्यायालय ने सरकार से ये भी कहा है कि वो सभी विजय प्रत्याशियों को मामले की जानकारी दें और अगर वो […]

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- उत्तराखंड उच्च न्यायालय में आज नगर निकाय आरक्षण के रोटेशन पर बहस हुई जिज़के बाद न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने सरकार को सप्ताहभर में सपथपत्र दाखिल करने को कहा है। न्यायालय ने सरकार से ये भी कहा है कि वो सभी विजय प्रत्याशियों को मामले की जानकारी दें और अगर वो चाहे तो अपना पक्ष न्यायालय में रख सकते हैं। मामले में अब 24 मार्च को अगली सुनवाई होनी तय हुई है।
मामले के अनुसार, अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत, उत्तरकाशी नगर पालिका में अध्यक्ष और मेयर के पदों के लिए राज्य सरकार के आरक्षण को चुनौती देती याचिका दायर की गई थी। अधिवक्ता कमलेश तिवारी ने बताया कि इसमें कहा गया कि नियमावली बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। राज्य सरकार की 2024 की आरक्षण संबंधी नियमावली गलत है, इसलिए निकायों का फिर से आरक्षण तय हो।

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