बड़ी खबर: खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक। कोर्ट ने दी राहत 

पटना। चर्चित कोचिंग फायरिंग मामले में शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना जिला एवं सत्र न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान फिलहाल गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने अभी अग्रिम जमानत मंजूर नहीं की है और मामले की अगली सुनवाई […]

पटना। चर्चित कोचिंग फायरिंग मामले में शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना जिला एवं सत्र न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान फिलहाल गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।

हालांकि कोर्ट ने अभी अग्रिम जमानत मंजूर नहीं की है और मामले की अगली सुनवाई 30 जून 2026 को निर्धारित की गई है।

कोर्ट ने मांगी केस डायरी और आपराधिक इतिहास

सोमवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब जारी आदेश में कोर्ट ने पुलिस को मामले की केस डायरी और खान सर का आपराधिक इतिहास (Criminal History) पेश करने के निर्देश दिए हैं। तब तक पुलिस खान सर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकेगी।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 2 जून 2026 की रात पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

घटना के दौरान खान सर की सुरक्षा में तैनात दो गार्डों द्वारा कथित तौर पर हवाई फायरिंग किए जाने का वीडियो सामने आया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में जांच के दौरान खान सर का नाम भी मामले में जोड़ा गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

गंभीर धाराओं में दर्ज है मुकदमा

पुलिस ने खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) और Arms Act सहित गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस का दावा है कि फायरिंग की घटना में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है।

मुकदमा दर्ज होने के बाद से खान सर सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए थे और गिरफ्तारी की आशंका के बीच कानूनी राहत की कोशिश कर रहे थे।

फिलहाल गिरफ्तारी से मिली राहत

अदालत के ताजा आदेश के बाद खान सर को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। अब सभी की नजर 30 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां कोर्ट पुलिस द्वारा प्रस्तुत केस डायरी और अन्य दस्तावेजों के आधार पर अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला ले सकता है।

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