हाईकोर्ट ब्रेकिंग: पत्रकार के हमलावर का अरेस्ट स्टे खारिज। होगी गिरफ्तारी !

ब्रेकिंग न्यूज़

 कमल जगाती, नैनीताल, उत्तराखण्ड
उच्च न्यायालय ने रुद्रपुर में ए.आर.टी.ओ.के कब्जे से सीज वाहन लूटने और पत्रकारों को पीटने के मामले में आरोपी स्कूल संचालक प्रदीप कुमार की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति मंनोज तिवारी की एकलपीठ ने आरोपी की जमानत पर सरेंडर अथवा गिरफ्तारी के रोज ही जमानत याचिका पर सुनवाई के आदेश दिए हैं। अब आरोपी प्रदीप कुमार को मुंसिफ मैजिस्ट्रेट के न्यायालय की शरण लेनी होगी।
बता दें कि बीती सात अगस्त को दोपहर में स्कूलों के वाहनों की चेकिंग के दौरान आर.टी.ओ.विभाग ने एक निजी वाहन को रोका था । रुद्रपुर के गांधी मैदान के समीप ए.आर.टी.ओ.ने निजी वाहन में कई नन्हें छात्र छात्राओं के सवार होने के बाद उसे सीज कर दिया था। इस बीच वीडियो रिकॉर्डिंग करते दो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों पर वाहन व स्कूल स्वामी ने हमला कर दिया था। दलबल के साथ आए आरोपी ने ए.आर.टी.ओ.के सामने ही जबरन वाहन को ले लिया और फरार हो गया।

विभाग ने लूट और मारपीट समेत अज्ञात के खिलाफ कई धाराएं लगाई थी। मुख्य आरोपी के छोटे भाई को पुलिस पहले ही लूटे गए वाहन के साथ गिराफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि प्रदीप अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आज प्रदीप की गिरफ्तारी पर रोक संबन्दी याचिका स्वीकार नहीं होने के बाद उनके पास आत्मसमर्पण(सरेंडर)अथवा गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।

📢 खबरों को सबसे पहले पाने के लिए पर्वतजन को फॉलो करें

👉 WhatsApp Channel Join करें 👉 WhatsApp Group Join करें 📲 App Download करें

Related Posts