नई दिल्ली।
दिल्ली के चर्चित मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में गिरफ्तार कुक केशर नेगी को बड़ी राहत मिली है। साकेत कोर्ट ने होटल में लगी भीषण आग के मामले में आरोपी केशर नेगी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए जमानत दे दी है। यह आदेश एडिशनल सेशंस जज समर विशा ने सुनाया।
इससे पहले अदालत ने 8 जून को केशर नेगी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, मामले में दोबारा सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे राहत प्रदान की।
होटल में आग लगने के बाद हुई थी गिरफ्तारी
दिल्ली पुलिस ने जून 2026 में इस मामले में कार्रवाई करते हुए केशर नेगी, होटल मालिक लवकेश बजाज और होटल मैनेजर जय मिश्रा को गिरफ्तार किया था। पुलिस की जांच में होटल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए गए थे।
पुलिस जांच में क्या आया सामने?
जांच के अनुसार, घटना के समय केशर नेगी इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना बना रहा था, तभी स्टोव में विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद उसने बिजली की मुख्य सप्लाई बंद कर दी, जिससे होटल के इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आधारित मुख्य दरवाजे लॉक हो गए और अंदर मौजूद लोग बाहर नहीं निकल सके।
पुलिस का दावा है कि हादसे के बाद आरोपी खुद अपनी जान बचाकर मौके से भाग गया। जांच में यह भी सामने आया कि होटल में केवल एक ही निकास मार्ग था और खिड़कियों को स्थायी रूप से बंद कर रखा गया था, जिससे बचाव कार्य प्रभावित हुआ।
3 जून को हुआ था दर्दनाक अग्निकांड
गौरतलब है कि 3 जून की सुबह करीब 8 बजे दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में भीषण आग लग गई थी। आग और जहरीले धुएं की चपेट में आने से 21 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें अधिकांश विदेशी नागरिक बताए गए थे। इस हादसे में कई अन्य लोग घायल भी हुए थे।
रेस्क्यू ऑपरेशन में 10 पुलिसकर्मी भी हुए थे घायल
दमकल और पुलिस की टीमों ने घंटों तक राहत एवं बचाव अभियान चलाया। इस दौरान आग और धुएं के कारण 10 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। घटना के बाद होटल की सुरक्षा व्यवस्था और अग्नि सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल उठे थे।
अब साकेत कोर्ट द्वारा केशर नेगी को जमानत दिए जाने के बाद मामले की आगामी सुनवाई और ट्रायल पर सभी की नजरें टिकी हैं।






