₹20 हजार रिश्वत केस में BEO को राहत, विजिलेंस कोर्ट से जमानत

हरिद्वार/देहरादून। स्कूल मान्यता नवीनीकरण से जुड़े कथित घूस प्रकरण में गिरफ्तार बहादराबाद के खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) बृजपाल सिंह राठौर और सह-अभियुक्त मुकेश को देहरादून स्थित विजिलेंस अदालत से जमानत मिल गई है। अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों को राहत देते हुए रिहाई के आदेश जारी किए, जबकि मामले की विवेचना अब भी प्रचलित है।

 

सतर्कता विभाग ने दोनों आरोपियों को ₹20,000 की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। यह कार्रवाई एक निजी स्कूल प्रबंधन की शिकायत के आधार पर की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि संस्थान की मान्यता के नवीनीकरण और औपबंधिक प्रमाणपत्र जारी करने के बदले धनराशि की मांग की जा रही है।

 

प्रारंभिक सत्यापन के बाद विजिलेंस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप बिछाया और दोनों आरोपियों को सीडीओ कार्यालय, रोशनाबाद के बाहर सड़क से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के उपरांत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया था।

 

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान विजिलेंस की कार्रवाई को लेकर कुछ प्रश्न भी उठाए गए। हालांकि, अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

 

फिलहाल, प्रकरण की जांच जारी है और आगे की विधिक प्रक्रिया परिणामों पर निर्भर करेगी।

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