हाईकोर्ट आर्डर : परीक्षा मे दृष्टि बाधितों को मिलेगा सहायक !

कमल जगाती, नैनीताल

उत्तराखण्ड में समूह ग की परीक्षा में आंशिक दृष्टि बाधितों को सहायक देने के मामले में उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और सचिव कार्मिक को 18 जून तक जवाब देने को कहा है।

न्यायालय ने इसके साथ ही सरकार से मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए शासनादेश  में संशोधन करने के निर्देश भी दिए हैं।
आपको बता दें कि टिहरी निवासी लक्ष्मण मेहरा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वह 75 % दृष्टिहीन हैं। उसको परीक्षा में सहायक(राइटर) देने का प्रावधान है, जाबकी सरकार ने उनको परीक्षा में ये कहते हुए सहायक नही दिया कि उनके पास सहायक देने का प्रावधान नही है।

याचिकाकर्ता ने नैनीताल उच्च न्यायालय की शरण ली और आज मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और सचिव कार्मिक को स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 18 जून को होगी।

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