ब्रेकिंग: दून नगर निगम मे 60 गांव जोड़ने का नोटिफिकेशन निरस्त

कमल जगाती, नैनीताल 
 देहरादून  के 60 नजदीकी गांव को देहरादून नगर निगम में शामिल करने का नोटिफिकेशन उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। कार्यवाहक न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
 मामले के अनुसार देहरादून निवासी कुलविंदर सिंह बोरा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 25 अक्टूबर 2017 को नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसमे नगर निगम देहरादून का क्षेत्र विस्तार किया जाना था। जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में भी किया गया था।
याचिकाकर्ता ने सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए कहा था कि शामिल किए गए गांव में से अधिकतर गाँव वन भूमि से लगे हुए हैं। याचिका में कहा कि गाँव को शामिल करने से वन भूमि में अतिक्रमण होने और पर्यावरण को नुकसान होने की संभावना बहुत अधिक है। याचिका में कहा कि सरकार की ओर से अधिसूचना जारी करने से पूर्व नियमों का पालन नही किया। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 60 गाँव को देहरादून नगर निगम में शामिल करने का नोटिफिकेशन निरस्त कर दिया है।

📢 खबरों को सबसे पहले पाने के लिए पर्वतजन को फॉलो करें

👉 WhatsApp Channel Join करें 👉 WhatsApp Group Join करें 📲 App Download करें

Related Posts