मेयर के खिलाफ रंगदारी के मुकदमा का आदेश

कमल जगाती, नैनीताल

रुद्रपुर में चर्चित नजूल भूमि में रंगदारी, मारपीट और गालीगलौच के मामले में यू.एस.नगर जिला पुलिस के पास पहुंचा न्यायालय का आदेश। जिला पुलिस न्यायालय के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज करने की उचित धारा पर विचार विमर्श में जुटी।
न्यायालय का आदेश मिलने के बाद अब रुद्रपुर के मेयर के खिलाफ रंगदारी, मारपीट और गालीगलौच जैसे गंभीर आरोपों के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। पुलिस के उच्चाधिकारियों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि उन्हें आदेश प्राप्त हो गया है और अब वो इसका अध्ययन कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि न्यायालय का सम्मान करते हुए मुकदमा दर्ज करने की धाराओं पर अध्यन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आई.पी.सी.की धारा 156 में मुकदमा दर्ज करने की संभावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है।
मामले के अनुसार मानव कल्याण एवं उत्थान समिति के अध्यक्ष के.पी.गंगवार, किच्छा रोड में एक भूमि पर काबिज है । इस भूमि के कब्जे को छुड़ाने को लेकर मेयर रामपाल और के.पी.गंगवार के बीच ठन गई। जनाकारी के अनुसार, इसके बाद के.पी.गंगवार रुद्रपुर मेयर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने कोतवाली पहुंचे। मायूस होकर गंगवार न्यायालय की शरण में गए, जहां से संभावित आदेश जारी किया गया है, और जिसे पुलिस अधिकारी ने भी स्वीकारा है। सूत्रों के अनुसार न्यायालय ने पुलिस को 323, 384, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज करने को कहा है। रुद्रपुर नगर निगम के मेयर भाजपा से रिश्ता रखते हैं।

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