एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग समय-सीमा को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के बीच पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि गैस बुकिंग नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और पुरानी व्यवस्था ही लागू है।
वायरल खबरों को बताया भ्रामक
हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी बुकिंग के लिए नई समय-सीमा लागू कर दी गई है।
इन दावों में अलग-अलग कैटेगरी के लिए 25, 35 और 45 दिन की नई लिमिट बताई जा रही थी, जिसे सरकार ने पूरी तरह गलत करार दिया है।
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क्या है असली LPG Booking Rule?
मंत्रालय के अनुसार, मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बाद ही एलपीजी रिफिल बुकिंग की जा सकती है, और यही नियम सभी उपभोक्ताओं पर लागू है।
अफवाहों से दूर रहने की अपील
सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही गलत खबरों पर भरोसा न करें।
साथ ही बिना जरूरत गैस सिलेंडर बुक करने से बचने की सलाह दी गई है, ताकि सप्लाई सिस्टम पर अनावश्यक दबाव न पड़े।
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LPG सप्लाई पर सरकार का बड़ा अपडेट
मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।
सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और हाल ही में 18,700 टन कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई की गई है।
पेट्रोल-डीजल और PNG पर भी अपडेट
पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के अनुसार, देश में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त भंडार है।
देशभर में 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं और तेजी से PNG कनेक्शन का विस्तार किया जा रहा है।
सरकार का फोकस: मजबूत सप्लाई सिस्टम
सरकार लगातार एलपीजी सप्लाई को मजबूत बनाने के लिए नए स्रोत जोड़ रही है।
राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वितरण व्यवस्था की निगरानी बढ़ाएं, ताकि उपभोक्ताओं को बिना किसी परेशानी के गैस मिलती रहे।
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