सबक: दरोगा को रिपोर्ट दर्ज न करना पड़ा भारी

मदन। ऋषिकेश
माननीय उत्तराखण्ड पुलिस शिकायत प्राधिकरण, देहरादून ने प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को रिर्पोटिंग पुलिस चौकी आई.डी.पी.एल थाना ऋषिकेश जनपद देहरादून के चौकी प्रभारी उप निरीक्षक दीपक तिवारी को उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 71(1) के तहत दण्डित करने के आदेश दिये हैं।   उल्लेखनीय है कि रिपोर्टिंग पुलिस चौकी श्यामपुर थाना ऋषिकेश जनपद देहरादून के तत्कालीन चौकी प्रभारी दीपक तिवारी को एक ठगी की तहरीर दी गई थी, जिस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज न कर अपने उच्च अधिकारियों को आरोपियों के बचाव में गलत जांच आख्या दे दी थी। जिसकी शिकायत अधिवक्ता मदन मोहन कंसवाल ने पुलिस शिकायत प्राधिकरण, देहरादून में की जिसके बाद आरोपियों के विरुद्व मुकदमा दर्ज हुआ और प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को उप निरीक्षक दीपक तिवारी को भी दण्डित करने के आदेश पारित हुये हैं।

यह था मामला अधिवक्ता मदनमोहन कंसवाल के भाई सच्चिदानंद से 2 साल पहले 2 लोगों ने नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की थी जब नौकरी नहीं लगी तो जनवरी 2016 को सचिदानंद ने श्यामपुर पुलिस चौकी में शिकायत की लेकिन तत्कालीन चौकी प्रभारी दीपक तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की यहां तक कि SSP से शिकायत करने के बाद भी अंखियों के फेवर में ही रिपोर्ट दे दी हारकर मदन मोहन ने जून 2016 में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में शिकायत कर दी उसी मामले में पुलिस प्राधिकरण ने FIR दर्ज न करने पर दीपक तिवारी के खिलाफ कार्यवाही करने की संस्तुति की है

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