शिक्षकों की जायज मांगों का करें समाधान : हाईकोर्ट का फरमान

कमल जगाती, नैनीताल

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने एक याचिका को निस्तारित करते हुए शिक्षा सचिव को शिक्षक संघ के साथ बैठकर उनकी जायज मांगों का समाधान करने को कहा है।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने 2 अगस्त को शिक्षकों की हड़ताल खत्म हो
जाने के बाद पूर्व में दायर जनहित याचिका में कहा है कि शिक्षा सचिव प्रदेश के शिक्षक संघ के साथ बैठकर उनकी जायज मांगो पर विचार करें । न्यायालय ने साथ ही सरक़ार को निर्देश दिए हैं कि शिक्षक समुदाय से जुड़ी हुई जरूरी मांगो व समस्याओ पर उचित निर्णय लिए जाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊँ मंडल में अलग अलग प्रभावी फोरम का गठन करें । जिसमे कुमाऊँ मंडल के लिए आयुक्त कुमाऊँ, अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा, कुमाऊ और शिक्षक समुदाय से वरिष्ठ शिक्षक शामिल हों । इसी तरह गढ़वाल मंडल के लिए आयुक्त गढ़वाल, अपर निदेशक गढ़वाल व वरिष्ठ शिक्षक फोरम में शामिल हो जो छात्र हित मे शिक्षक समुदाय की समस्याओं पर उचित निर्णय ले सकें।
जनहित याचिका उधमसिंह नगर निवासी अजय कुमार तिवारी ने शिक्षकों के द्वारा किये जा रहे आंदोलन के ख़िलाफ़ दायर की थी । इस जनहित याचिका में राजकीय शिक्षक संघ को भी पक्षकार बनाया गया था । शिक्षकों की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता डी.के.जोशी ने न्यायालय में शिक्षकों की मांगों पर निर्णय लिए जाने के लिए न्यायालय से उचित निर्देश देने की प्रार्थना की । न्यायालय ने सुझाव स्वीकार करते हुए सचिव शिक्षा को न केवल मांगो पर विचार करने का आदेश दिया बल्कि सरकार को कारगर फोरम बनाये जाने के भी निर्देश दिये हैं ।

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