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हाईकोर्ट आर्डर: कब तक होगी रेप पर फांसी ?सभी जिलों मे बनाओ एसआईटी

कमल जगाती, नैनीताल

उत्तरकाशी में 12 वर्षीय बच्ची से रेप और हत्या के मामले में उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को 48 घण्टे में सारे जिलों में एस.आई.टी.गठित करने के निर्देश दिए हैं ।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ ने सरकार को कम से कम समय में एस.आई.टी.का गठन कर जल्द जांच रिपोर्ट देने को कहा है । खण्डपीठ ने मृतिका के पूरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी कहा है।

न्यायालय ने अधीनस्थ अदालतों को ऐसे मामलों में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से त्वरित सुनवाई करते हुए निर्णय देने को कहा है । न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि वो रेप और हत्या जैसे जघन्य मामलों में मौत की सजा का प्रावधान का कानून कब तक लाएंगे ?

न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या उन्होंने हिमांचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखण्ड से बाहर के लोगों को राज्य में जमीन खरिदने के लिये कोई कानून बनाए हैं ?

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