हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर स्टे देने से किया इंकार। समाज कल्याण अफसर गिरफ्तारी के खिलाफ गए थे कोर्ट

जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ के पद पर तैनात कांति राम जोशी अपनी अरेस्टिंग के खिलाफ स्टे लेने के लिए हाई कोर्ट गए थे। जस्टिस लोकपाल की अदालत ने कांति राम जोशी के अपराध को संगीन मानते हुए अरेस्टिंग पर स्टे देने से इंकार कर दिया और 18 फरवरी सोमवार को फिर से तारीख लगा दी है।

हाई कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी पर स्टे न मिलने के बाद कांति राम जोशी की मुश्किलें बढ गई हैं।

गौरतलब है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी कांति राम जोशी के खिलाफ आईपीसी 409 के तहत मुकदमा दर्ज है। धारा 409 के अंतर्गत कांति राम जोशी ने लोक सेवक रहते हुए सरकारी धन को खुर्दबुर्द किया है।

इसीलिए हाई कोर्ट ने कांति राम जोशी के खिलाफ स्टेट देने से इंकार कर दिया।

यह था मामला

वर्ष 2001 में कांति राम जोशी ने तत्कालीन अपर जिला विकास अधिकारी समाज कल्याण रहते हुए अपने स्तर से 28 दुकानों को बिना प्रक्रिया अपनाए अपनी मर्जी से आवंटन किया था, जिसमें से 15 दुकानों का आवंटन मनमर्जी से निरस्त करके 14 दुकानों को अपात्र व्यक्तियों को फिर से आवंटित कर दिया था, जबकि इन दुकानों के आवंटन करने या निरस्त करने का अधिकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को था।

कांति राम जोशी ने अवैध तरीके से इन दुकानों का आवंटन किया था। इसकी जांच तत्कालीन जिलाधिकारी ओमप्रकाश सहित वर्तमान जिलाधिकारी एस ए मुरुगेशन ने की थी और इसमें कांति राम जोशी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने की संस्तुति की थी।

इस प्रकरण में कांति राम जोशी के खिलाफ विभागीय जांच भी हो चुकी है और विभागीय जांच में अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण रणवीर सिंह ने जोशी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने के आदेश दिए थे।

एफ आई आर दर्ज होने के बाद कांति राम जोशी गिरफ्तारी की आशंका के चलते गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट गए थे लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया था।

गौरतलब है कि कांति राम जोशी के खिलाफ सतर्कता विभाग ने भी जांच बिठाई हुई है। 14 मई 2018 को पुलिस अधीक्षक सतर्कता ने भी कांति राम जोशी के सेवा विवरण, वेतन प्राप्ति से लेकर तमाम चल अचल संपत्ति का ब्यौरा निदेशक समाज कल्याण से तलब किया था और इस जांच को सतर्कता विभाग देहरादून सर्वोच्च प्राथमिकता से कर रहा है।

इससे पहले 25 जून 2018 को आईटी सेल के नोडल अधिकारी अनुराग शंखधर ने भी समाज कल्याण विभाग में फर्नीचर घोटाले को लेकर कांति राम जोशी के खिलाफ थाना रायपुर में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तहरीर दी हुई थी।

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