31 मई तक बढा लाॅकडाउन। ये रहेगी गाइडलाइन
सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। मेट्रो और हवाई सेवाएं भी बंद रहेंगी। शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें आपसी सहमति पर चलेंगी।
स्कूल कॉलेज शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।
केंद्र सरकार के दफ्तर पूरी तरह खुल सकते हैं। धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर रोक रहेगी। रेड जोन ग्रीन जोन और यलो जोन तय करने का अधिकार राज्य को मिला। रेड जोन वाले एरिया के लोग कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। राज्यों के अंदर बसें चलाने का फैसला राज्य सरकार करेगी। छोटे बच्चे बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाएं घर से बाहर ना निकले।
होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे लेकिन होम डिलीवरी कर सकते हैं।
शादी समारोह में 50 लोगों से ज्यादा पर रोक। अफवाह फैलाने वालों पर 1 साल तक की जेल हो सकती है।
देशभर में फेस मास्क पहनना जरूरी। अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं होंगे। गुटखा पान मसाला खाने वालों पर कार्रवाई होगी। मार्केट खुलने का समय राज्य तय करेगा।