शिक्षा मंत्री और 3 विधायकों सहित 16 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
रिपोर्ट- विशाल सक्सेना
काशीपुर। वर्ष 2012 में समुदाय विशेष के एक युवक द्वारा दूसरे समुदाय की युवती को लेकर फरार हो जाने के मामले में युवती की बरामदगी के लिए हाइवे जाम करने को लेकर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और काशीपुर, जसपुर, रुद्रपुर के विधायक समेत 16 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। गौरतलब है कि, 2012 में तमाम संगठनों ने प्रदर्शन किया था और हाईवे जाम किया था, त्कालीन भाजपा नेता और वर्तमान कांग्रेस विधायक आदेश चौहान और रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल, विधायक अरविंद पांडे वर्तमान में शिक्षा मंत्री, विधायक हरभजन सिंह चीमा, पूर्व सांसद बलराज पासी सहित कई लोगों ने प्रदर्शन कर सुभाष चौक में कई घंटों के लिए हाईवे जाम कर दिया था।
इस दौरान तत्कालीन एएसपी जगतराम जोशी ने लाठीचार्ज कर हाईवे खुलवाया था, साथ ही पुलिस में हाइवे जाम करने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। जिस पर काशीपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला विचाराधीन है। सरकार द्वारा भी इन मुकदमों को वापस लेने के आदेश भेज दिए गए थे। लेकिन निचली अदालत ने सरकार का आदेश नहीं माना, जिसके बाद सभी लोगों ने जिला कोर्ट की शरण ली थी। सोमवार को जिला कोर्ट ने इन सभी के रिवीजन को खारिज करते हुए 16 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और एएसपी को विशेष टीम गठित कर सभी को 23 अक्टूबर तक न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं। यही नहीं कोर्ट ने कहा है कि, अगर इस मामले में हीला हवाली हुई तो कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी।