विधायक महेश नेगी के महिला उत्पीड़न मामले को हाईकोर्ट ने किया सुनने से इनकार, विधायक की राहत रहेगी बरकरार

विधायक महेश नेगी के महिला उत्पीड़न मामले को हाईकोर्ट ने किया सुनने से इनकार, विधायक की राहत रहेगी बरकरार

 

रिपोर्ट- कमल जगाती
नैनीताल। उत्तराखंड के चर्चित द्वाराहाट विधायक महेश नेगी के महिला उत्पीड़न मामले में आज न्यायमूर्ति एन.एस.धनिक ने सुनने से इनकार (नॉट बिफोर)कर दिया है। विधायक नेगी को पूर्व में मिली राहत बरकरार रहेगी।मुख्य न्यायाधीश अब नए सिरे से इस मामले को सुनने के लिए न्यायाधीश तय करेंगे। विधायक महेश नेगी को निचली अदालत ने डी.एन.ए.टैस्ट करवाकर उसकी रिपोर्ट पेश करने के लिए अंतिम समय दिया था, विधायक इसके खिलाफ उच्च न्यायालय आए थे, जहां से उन्हें राहत मिली थी। न्यायालय के आज के कदम के बाद विधायक को राहत तो जारी रहेगी, लेकिन उनके मामले में सुनवाई मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान के न्यायाधीश चुनने के निर्णय के बाद ही हो सकेगी।

मामले के अनुसार, एक पीड़ित महिला ने 6 सितम्बर 2020 को देहरादून की नेहरू कालोनी में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि, विधायक महेश नेगी ने उनका यौन शोषण किया है। अब वे दोनों पति पत्नी उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि, इस मामले में जाँच कर रहे दो जांच अधिकारी (आई.ओ.)को भी सरकार ने बदल दिया। क्योंकि विधायक सत्तारूढ़ पार्टी से ताल्लुक रखता है। प्रार्थना की गई कि मामले की जाँच सी.बी.आई.से कराई जाए। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि, देहरादून पुलिस इस मामले की जांच करने में पक्षपात रवैया अपना रही है, मामले में सही तरीके से जांच भी नही कर रही है।

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