स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- उत्तराखंड उच्च न्यायालय को राज्य सरकार ने बताया कि, प्रदेश में जिला नियोजन समिति(डी.पी.सी.)के चुनाव मई माह में कराए जाएंगे । मामले में अगली सुनवाई सितंबर के लिए तय की गई है ।
मुख्य न्यायाधीश आर.एस.चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में नियोजन समिति(डी.पी.सी.)के चुनाव संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई । राज्य सरकार ने न्यायालय को बताया कि डी.पी.सी.का चुनाव मई माह में कराए जाएंगे |
जनहित याचिकाकर्ता जिला पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने न्यायालय से कहा कि सरकार प्रदेश में जिला नियोजन समितियों के चुनाव नहीं करा रही है। चुनाव आयोग की ओर से भी सरकार को डी.पी.सी. का चुनाव संपन्न कराने के लिए कहा गया था। लेकिन सरकार ने कोविड का हवाला देते हुए अभी चुनाव नहीं कराने की बात कही थी। याचिका में कहा गया है कि कई जगहों पर डी.पी.सी. के निर्विरोध चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं । बुधवार को सरकार ने न्यायालय में शपथ पत्र दायर कर कहा था कि डी.पी.सी.के चुनाव सरकार हरिद्वार के पंचायत चुनावों के बाद कराने को तैयार है जिसपर न्यायालय ने नाराज़गी व्यक्त की थी।
याचिकाकर्ता का कहना था की चुनाव नहीं होने से प्रदेश के 12 जिलों का विकास कार्य ठप पड़ा है, जो विकास कार्य के लिए बजट आ रहा है उसे जिलाधिकारी खर्च कर रहे हैं जबकि यह बजट डी.पी.सी.के सदस्यों की ओर से अपने क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करना होता है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि सरकार डी.पी.सी.का चुनाव मई माह में कराने जा रही है । मामले में अगली सुनवाई सितंबर माह में होगी ।