बड़ी खबर:कोरोना की नयी गाइडलाइन जारी

उत्तराखंड में कोरोना ने पूरी तरह से अपने पैर जमा लिए है| जगह जगह कन्टेंटमेंट जोन बनाये जा रहे है|

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने नए और सख्त आदेश जारी कर दिये है।

अब सभी दुकानें,मॉल्स दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे,जबकि जिम पूरी तरह बन्द होंगे।

सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि, दुकानों के बंद होने के समय को बढ़ाकर शाम 5 बजे तक किया जा सकता है| 

यहां पढ़े सभी आदेश :-

  1.  धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी (महाकुम्भ मेला, 2020-21 हरिद्वार मेला क्षेत्र हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गये SOPs दिनांक 22 जनवरी, 2021 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गये दिशा-निर्देश पत्रांक 1115 / USDMA / 792 (2020 ) दिनांक 26 फरवरी, 2021 कुम्भ मेला क्षेत्र में यथावत रहेंगे)
  1. सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा इत्यादि ) 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
  2. समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
  3. समस्त जिम, स्वीमिंग पूल, स्पॉ पूर्णतः बन्द रहेंगे।
  4. राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों तक राज्य अवस्थित समस्त सरकारी शिक्षण संस्थान प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बोर्ड, डिग्री कॉलेज, पॉलीटेकनिक, आई.टी.आई व कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे तथा ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन कार्य सम्पादित किये जायेंगे |

      6.शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदाता व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड हुए अन्य सभी संस्थान प्रत्येक दिन दोपहर 2.00 बजे से बंद किये जायेंगे।

  1. सम्पूर्ण राज्य में प्रत्येक रविवार को पूर्णतः कर्फ्यू रहेगा | साथ ही सप्ताह के अन्य 06 दिनों में सांय 7.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी। साथ ही निम्नलिखित गतिविधियों हेतु छूट प्रदान की जायेगी|

a) राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही ।

b )जिन औद्योगिक संस्थानों में कई पारियों में कार्य होता है, उनके कर्मचारियों के आवागमन हेतु ।

c )मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों हेतु । d) बसों ट्रेनों और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वाली यात्री ।

 d)शादी और सम्बन्धित समारोहों के लिए बैंकट हॉल / सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से सम्बन्धित व्यक्तियों / वाहनों की आवाजाही हेतु निर्धारित समय से प्रतिबन्धों से छूट प्रदान की जायेगी।

8 .राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों (पर्यटक, श्रद्धालु व अन्य) को उत्तराखण्ड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, जिसके 72 घंटे पूर्व तक की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ वे उत्तराखण्ड में प्रवेश कर सकते हैं।

9.उत्तराखण्ड राज्य के निवासी जो अन्य राज्यों से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, तो उन्हें उत्तराखण्ड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा तथा ऐसे व्यक्ति वापसी पर स्वयं को होम क्वारंटाइन करेंगे|  साथ ही अपने स्वास्थ्य की निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे तथा इस दौरान किसी भी प्रकार के कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर कोविड हेल्पलाइन पर संपर्क करेंगे ।

10.जनपदों में तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों / कार्मिकों (पुलिस विभाग को छोड़कर) के अवकाश सीधे निदेशालय से स्वीकृत नहीं किए जायेंगे। संबंधित जनपद के जिलाधिकारी ही अवकाश स्वीकृत किए जाने हेतु सक्षम होंगे।

11.कमजोर व्यक्तियों का संरक्षण (Protection of vulnerable persons )65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता (co-morbidities) वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक होने पर तथा स्वास्थ्य एवं अन्य जरूरी कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जाती है।

12.कोविड उपयुक्त व्यवहार (COVID Appropriate behaviour) उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों के निवासियों / पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यस्थलों पर अनिवार्य रूप से COVID Appropriate behaviour जैसे मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

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