हाईकोर्ट ने की राज्य की जेलों में बंद कैदियों को कोरोना काल में रिहा करने पर सुनवाई

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- 

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की जेलों में बंद कैदियों को कोरोना काल में रिहाई करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और डी.जी.पी.को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

        मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने हरिद्वार निवासी ओमवीर सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की । 

ओमवीर ने याचिका में कहा कि, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी गठित करने का आदेश जारी किया था और सभी सरकारों को निर्देश दिए थे कि, कोरोना संक्रमण काल के दौरान जेल में बंद उन कैदियों को जमानत या पैरोल पर रिहा किया जाए जिनके अभी कोर्ट में ट्रायल चल रहे है या मामूली सजा के मामले विचाराधीन है।

 न्यायालय ने सरकार से पूछा है कि, प्रदेश में जेलों की क्या स्थिति है, जेल में क्षमता से अधिक कैदी तो नहीं रखे गए हैं और संक्रमण काल में कैदियों के लिए दवाइयों, वैक्सीन, ऑक्सीजन, समेत बेड की क्या व्यवस्था है ? इन सभी की विस्तृत रिपोर्ट 3 सप्ताह के भीतर न्यायालय में पेश करें ।

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