कोरोना कर्फ्यू में सतपुली के नाई को दुकान खोलना पड़ा भारी!मुकदमा दर्ज

इंद्रजीत असवाल
पौड़ी गढ़वाल

थाना सतपुली– 

आम जन को कोविड संक्रमण  से बचाव के लिये जिलाधिकारी गढ़वाल द्वारा जनपद के नगर निगम, नगर पालिका,और नगर पंचायत क्षेत्र में दिनाक 3-05-21 से 06-05-21तक कोरोना कर्फ़्यू लगाया गया है|  जिसके अनुसार आवश्यक वस्तु की दुकानों को दोपहर 12 बजे तक खुलने और इस दौरान अन्य सभी प्रकार की  दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए है।

 जिसके तहत  एसएसपी पौड़ी पी रेणुका देवी द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को कोरोना कर्फ्यू का कढ़ाई से पालन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। वही आज बस स्टेंड सतपुली में अतीक अहमद पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम- रियासत शानपुर थाना – नजीमाबाद (जिला बिजनौर) हाल हिना हेयर ड्रेसर  सतपुली द्वारा कोरोना कर्फ्यू का पालन न करते हुए, अपनी दुकान को खुला रखते हुए पाया गया |

जंहा पर लोगो की बाल काटने वालो की भीड़ लगी थी। जिस पर कस्बे में  ड्यूटी रत का0 तेज सिंह द्वारा उक्त हेयर ड्रेसर के विरुद्ध थाने पर कोरोना कर्फ़्यू का पालन न करने पर राष्ट्रीय आपदा अधिनियम की धारा 51(B) ओर धारा 188 भा0द0वि0 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिस पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

इस अवसर पर थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल द्वारा बताया गया कि, वर्तमान में कोरोना संक्रमण की दर बढ़ रही है। ओर ऐसे में जो भी व्यक्ति कोरोना कर्फ़्यू एंव कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा ऐसे लोगो के विरुद्ध थाने पर मुकदमे दर्ज  करते हुए कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। 

साथ ही उन्होंने आम जन से अपील करते हुए कहा कि, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये सभी लोग मास्क पहने,ओर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अनावश्यक जाने  बचे। तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी कोरोना कर्फ्यू और सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पूर्ण पालन करे।

📢 खबरों को सबसे पहले पाने के लिए पर्वतजन को फॉलो करें

👉 WhatsApp Channel Join करें 👉 WhatsApp Group Join करें 📲 App Download करें

Related Posts