हाईकोर्ट ने लगाई एसआई पद पर पदोन्नति परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर रोक।

नैनीताल।  हाईकोर्ट ने फरवरी 2021 में कांस्टेबल से एसआई/ प्लाटून कमांडर पद पर पदोन्नति परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। कांस्टेबल आशीष त्यागी ने कोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका पर न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले को सुनवाई की। अधीनस्थ चयन आयोग ने फरवरी 2021 में कांस्टेबल […]

नैनीताल। 

हाईकोर्ट ने फरवरी 2021 में कांस्टेबल से एसआई/ प्लाटून कमांडर पद पर पदोन्नति परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है।

कांस्टेबल आशीष त्यागी ने कोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका पर न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले को सुनवाई की।

अधीनस्थ चयन आयोग ने फरवरी 2021 में कांस्टेबल से एसआई/ प्लाटून कमांडर पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षा कराई थी।आयोग ने दो-दो बार आंसर-की जारी की। याचिकाकर्ता के अनुसार जो पहली आंसर-की जारी की गई, उसके अनुसार उसने सही उत्तर दिया था। किंतु दूसरी आंसर-की में उसके जवाब को गलत बताया गया।

याचिकाकर्ता ने आरटीआई में पुलिस भर्ती केंद्र नरेंद्रनगर एवं अन्य से जानकारी मांगी, तो उसका जवाब सही था।

पदोन्नति परीक्षा में सवाल था कि गार्ड की ताकत क्या है? याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया जवाब एक हेड कांस्टेबल और तीन कांस्टेबल था और ये उत्तर सही था।

कांस्टेबल आशीष त्यागी ने कहा कि यदि उक्त पदोन्नति परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है और सफल उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, तो याचिकाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

जिसे लेकर न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने पदोन्नति परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है।

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