रिपोर्ट—–महेश चन्द्र पन्त
उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, चंपावत द्वारा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जनपद के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों हेतु बैंकों के माध्यम से सस्ती ब्याज दर पर ऋण/अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु जनपद का पांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं।
जिसमें राज्य वित्त पोषित स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 20हजार से 1लाख तक, 1लाख से 2लाख तक, तथा 2लाख से 5लाख तक का एक-एक लक्ष्य तथा 5लाख से 10 लाख तक दो का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
जिसमें परियोजना हेतु परियोजना लागत का 60% बैंक ऋण, 25% अनुदान तथा 15% लाभार्थी का स्वयं का अंश होगा।
जिसकी पात्रता की निम्न हैं-
अभ्यर्थी अल्पसंख्यक वर्ग का हो तथा जनपद चंपावत का स्थाई निवासी हो।
अभ्यर्थी की उम्र 18 से 55 वर्ष से अधिक ना हो।
बीपीएल प्रमाण पत्र वाले व्यक्तियों को आय प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य नहीं है।
आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है। (ग्रामीण क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में ढाई लाख से अधिक ना हो)
आवेदन पत्र के साथ अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल व स्थाई निवास प्रमाण पत्र की 2-2 प्रमाणित छायाप्रति एवं दो पासपोर्ट साइज फोटो लगाना अनिवार्य होगा।
यह जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी रविन्द्र सिंह सामंत ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के ऋण लेने की इच्छुक व्यक्ति अपना प्रार्थना पत्र सादे कागज पर उक्त समस्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित जिला प्रबंधक उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम कार्यालय चंपावत में जमा करना सुनिश्चित करें।
चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। जिसकी सूचना पृथक से दी जाएगी