उत्तराखंड सरकार ने एकल महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जिसमें महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू कर रहे है।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि दो प्रस्तावों को अगली कैबिनेट मीटिंग में रखा जाए l
बैठक में विभागीय सचिव हरिचंद सेमवाल, उपनिदेशक विक्रम सिंह, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी मोहित चौधरी आदि मौजूद रहे।
इसके तहत जो भी महिला इसका लाभ उठाना चाहती है
सरकार उन्हें परियोजना लागत पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देगी। 50 हजार से दो लाख रुपये तक की परियोजना पर यह सब्सिडी मिलेगी। जबकि, 25 प्रतिशत धनराशि बिना गारंटर ऋण के रूप में दी जाएगी।
विभागीय मंत्री ने कहा कि 3 साल में 500 महिलाओं को इस योजना में लाभ उठाने का मौका दिया जाएगा l राज्य में करीब डेढ़ लाख एकल महिलाएं हैं।
मंत्री ने कहा- ये महिलाएं पशुपालन, ब्यूटी पार्लर, चाय की दुकान आदि कोई भी स्वरोजगार से जुड़ा काम कर सकेंगी। एकल महिलाओं में विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, अविवाहित महिलाओं के साथ किन्नर भी इस योजना के लिए योग्य हैं l योजना का लाभ पाने के लिए महिला की उम्र 22 से 45 वर्ष और सालाना आय 72 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। इसके अलावा आंगनबाड़ी कल्याण कोष से कार्यकर्ताओं को मिलने वाली 30 हजार रुपये की धनराशि को बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि राज्य में 4 लाख महिलाएं हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एकल महिला स्वरोजगार के नाम से योजना शुरू की जानी है उस दायरे में करीब डेढ़ लाख महिलाएं आएंगी l
एकल महिलाओं के स्वरोजगार के लिए निदेशालय स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यह न्याय, वित्त और कार्मिक विभाग की मंजूरी के बाद अगली कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा l