देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत विवाह पंजीकरण शुल्क में दी जा रही छूट की समय-सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। अब यह छूट 26 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी। इस निर्णय का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को विवाह पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है।
किन्हें मिलेगा लाभ
यह छूट उन व्यक्तियों पर लागू होगी:
- जिनका विवाह UCC लागू होने से पहले पंजीकृत हो चुका है, तलाक की डिक्री जारी हो चुकी है, या विवाह निरस्त हुआ है।
- जिनका विवाह UCC लागू होने से पहले हुआ है, लेकिन अभी तक पंजीकरण नहीं कराया गया है।
छूट और शुल्क विवरण
सरकार ने 6 जून 2025 को जारी अधिसूचना के तहत तय ₹250/- पंजीकरण शुल्क से छूट की समय-सीमा को बढ़ाकर 26 जनवरी 2026 कर दिया है। हालांकि, सीएससी केंद्रों के माध्यम से सेवा लेने पर ₹50/- (GST सहित) का शुल्क पूर्ववत लागू रहेगा।
पहले भी मिल चुकी थी छूट
इससे पहले 27 जनवरी 2025 और 6 जून 2025 को जारी अधिसूचनाओं में पंजीकरण शुल्क में छूट की घोषणा की गई थी, जो अब नई समय-सीमा के साथ मान्य और संशोधित मानी जाएगी। अधिसूचना की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।
सरकार का उद्देश्य
राज्य सरकार का कहना है कि यह कदम नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने और विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने के लिए उठाया गया है।


