हाईकोर्ट : चार धाम यात्रा पर रोक जारी । इन्टर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड पर निर्णय लेने के दिए आदेश

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-

उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कोविड काल में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और चार धाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के मामले में सुनवाई हुई, जिसमें यात्रा पर 18 अगस्त तक रोक जारी रखी गई है । खंडपीठ ने सरकार से 18 अक्टूबर तक इंटर्न डॉक्टरों की स्टाइपेंड को लेकर निर्णय लेने को कहा ।

राज्य सरकार ने सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया कि,उन्होंने उच्च न्यायालय के चारधाम यात्रा के रोक के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिव भट्ट ने बताया कि, सरकार ने कहा की जबतक सर्वोच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई नहीं होती उन्हें यात्रा में रोक पर कोई आपत्ति नही है।

उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सरकार को राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में सपोर्ट स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, पैरामैडिकल स्टाफ और वार्ड बॉय के कितने खाली पद हैं, उसकी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

न्यायालय ने सरकारी अस्पतालों में एम्ब्युलेंस की स्थिति की भी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

इसके अलावा कोविड को लेकर ही एक जनहित याचिका पर खंडपीठ ने अधिवक्ता अभिजय नेगी की बहस के बाद कहा कि, इंटर्न डॉक्टरों की स्टाइपेंड को लेकर सरकार 18 अगस्त तक निर्णय ले । अभिजय नेगी ने बताया कि अभिनव थापर द्वारा नर्सिंग होम में दोहरे मापदंड रखने के सम्बंध में जनहित याचिका में जवाब तलब किया गया है । मामले में 18 अगस्त को अगली सुनवाई होनी तय है ।

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