14 वर्षीय बच्ची से बाल विवाह का आरोपी दुल्हा और बच्ची की मां सहित दो अन्य सहयोगी गिरफ्तार

रिपोर्ट- रजत प्रताप सिंह 

ऋषिकेश। कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने नाबालिक के साथ बाल विवाह करने वाले आरोपी, बाल विवाह कराने वाली नाबालिक की मां व बाल विवाह में सहयोग करने वाले 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार बीते 24 जून को शांति नगर ऋषिकेश निवासी रेखा कोठियाल पत्नी बल्लू राम ने श्यामपुर पुलिस चौकी पर सूचना दी कि उनकी 14 वर्षीय नाबालिग भतीजी का उसकी मां के द्वारा मनसा देवी मंदिर में कपिल निवासी हस्तिनापुर मेरठ के साथ अन्य सहयोगियों की मौजूदगी में बाल विवाह कराया जा रहा है। जिसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन देहरादून व महिला बाल विकास परियोजना की टीम को भी दी गई है। प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस फोर्स मनसा देवी मंदिर गुमानीवाला पहुंची। जहां जानकारी मिली कि मंदिर के पुजारी ने लड़की के नाबालिक होने के कारण शादी कराने से मना कर दिया है। जिसके बाद आरोपी कपिल जबरदस्ती नाबालिक के गले में फूलों की माला डालकर अपने सहयोगियों के साथ कार (रजिस्ट्रेशन नंबर UP15DM2101) में बैठाकर मेरठ ले जा रहा था। जिसपर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चेकिंग अभियान चलाया और उक्त वाहन को चाइल्ड हेल्पलाइन एवं महिला बाल विकास परियोजना की टीम की मौजूदगी में श्यामपुर फाटक के पास रोक लिया। जिसके बाद शिकायतकर्ता रेखा कोठियाल ने कोतवाली ऋषिकेश में उक्त लोगों के खिलाफ लिखित तहरीर दर्ज कराई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा-3/9/11 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के तहत मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी कपिल कुमार व उसके सहयोगी जीजा नकुल तथा बाल विवाह कराने वाली नाबालिक की मां व उसके सहयोगी दीपक को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान कपिल कुमार पुत्र स्व महेंद्र सिंह निवासी आरके कॉलोनी बंगाली बाजार हस्तिनापुर मेरठ उत्तर प्रदेश, नकुल पुत्र स्व सुखपाल सिंह निवासी ग्राम फूल का झाड़ जानी मेरठ उत्तर प्रदेश, दीपक पुत्र स्व मक्खन लाल निवासी गली नंबर 4 शांति नगर ऋषिकेश के रूप में की गई है।

 

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