राज्य में 25 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। सख्ती से होगा गाइडलाइन का पालन, नए नियम लागू

देहरादून। 
कोरोना महामारी की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कोविड कर्फ्यू को बढ़ाकर 25 मई तक कर दिया है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का सख्ती के साथ पालन करवाया जाएगा। कर्फ्यू को लेकर उत्तराखंड सरकार ने आज महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

इन नियमों का कारण होगा पालन

  • 18 मई सुबह 6 बजे से 25 मई सुबह छह बजे तक कोविड कर्फ्यू रहेगा। बीते एक सप्ताह के लिए लगा कर्फ्यू कल सुबह खत्म हो रहा था।
  • इस दौरान शादी समारोहों में शामिल होने के लिए 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट चाहिए। साथ ही अब मेहमानों की संख्या को घटाकर 20 लोगों को ही अनुमति दी गई है।
  • मरीजों के परिजनों/तीमारदारों को ले जाने के लिए डॉक्टर परचा मान्य होगा।
  • अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने वाले लोगों के लिए कर्फ्यू पास जारी किया जाएगा।
  • बैंक अब 10 से दो बजे तक खुले रहेंगे।
  • इसके अलावा सरकारी राशन की दुकान व बेकरी को 7 से 10 बजे तक खोलने की परमिशन है।
  • 21 मई को राशन व परचून की दुकानें 07 से 10 बजे तक खुलेंगी।
  • उत्तर प्रदेश की सीमा से उत्तराखंड आने-जाने के लिए ई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा

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