Uttarakhand News: मामूली विवाद में शस्त्र लहराने पर DM का एक्शन । शस्त्र जब्त व लाइसेंस निलंबित

देहरादून: नीरज उत्तराखंडी 

दीपावली के दिन एटीएस कॉलोनी में पटाखा जलाने को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष द्वारा लाइसेंसी शस्त्र लहराने का मामला सामने आने पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने सख्त कार्रवाई की है।

डीएम ने तत्काल प्रभाव से पुनीत अग्रवाल का शस्त्र जब्त करते हुए लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई है।

मामूली विवाद में हथियार लहराया, DM का बड़ा एक्शन

जानकारी के अनुसार, 19 अक्टूबर 2025 को थाना रायपुर क्षेत्रांतर्गत एटीएस कॉलोनी में दीपावली के दिन दो पक्षों के बीच पटाखा फोड़ने को लेकर कहासुनी हो गई।

विवाद बढ़ने पर पुनीत अग्रवाल पुत्र मदन मोहन अग्रवाल, निवासी 144-एल, एटीएस कॉलोनी (आईटी पार्क के निकट) ने अपने लाइसेंसी हथियार का प्रदर्शन किया।

यह मामला सामने आते ही जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने त्वरित संज्ञान लेते हुए शस्त्र जब्त कर लाइसेंस निलंबित कर दिया। अब लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई तय है।

 कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं – DM सविन बंसल

डीएम सविन बंसल ने कहा कि —

“कानून से खिलवाड़ जिले में मंजूर नहीं है। मामूली विवाद में हथियार लहराना बेहद गंभीर मामला है। इस तरह का आचरण भविष्य में शस्त्र दुरुपयोग की संभावना को बढ़ाता है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।”

डीएम ने यह भी कहा कि लाइसेंस धारक द्वारा जिन शर्तों के अधीन शस्त्र प्राप्त किया गया था, उनका उल्लंघन हुआ है, इसलिए अब लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

पुलिस की रिपोर्ट में क्या कहा गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि थाना रायपुर के चौकी प्रभारी मयूर विहार ने 24 अक्टूबर को भेजी रिपोर्ट में घटना का उल्लेख किया था।

रिपोर्ट के अनुसार —

  • 19 अक्टूबर को पटाखा जलाने को लेकर विवाद हुआ।
  • शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दोनों पक्षों का चालान धारा 126/135 बीएनएसएस के तहत न्यायालय भेजा गया।
  • घटना के दौरान पुनीत अग्रवाल ने अपने लाइसेंसी शस्त्र का प्रदर्शन किया, जो कानून का उल्लंघन है।

रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई कि पुनीत अग्रवाल का शस्त्र लाइसेंस संख्या 597/थाना रायपुर (UIN 335601004165002023) निरस्त किया जाए। इसके बाद जिलाधिकारी ने शस्त्र जब्ती और लाइसेंस निलंबन के आदेश जारी किए।

 अगली कार्रवाई

जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा बताया गया कि अब लाइसेंस निरस्तीकरण की औपचारिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही, दोनों पक्षों को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

 

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