कुम्भ में फर्जी टेस्ट रिपोर्ट के आरोपी डॉ.लालचंदानी लैब दिल्ली ने हाईकोर्ट में की अपील !

रिपोर्ट (कमल जगाती, नैनीताल):-  हरिद्वार कुम्भ के दौरान कोविड जांच में धोखाधड़ी करने के आरोपी डॉ.लालचंदानी लैब दिल्ली ने एफ.आई.आर.को निरस्त करने और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। लैब की तरफ से कहा गया है उनको कुम्भ मेले में टैस्ट करने के लिए मैक्स कॉरपोरेट द्वारा […]

रिपोर्ट (कमल जगाती, नैनीताल):- 

हरिद्वार कुम्भ के दौरान कोविड जांच में धोखाधड़ी करने के आरोपी डॉ.लालचंदानी लैब दिल्ली ने एफ.आई.आर.को निरस्त करने और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

लैब की तरफ से कहा गया है उनको कुम्भ मेले में टैस्ट करने के लिए मैक्स कॉरपोरेट द्वारा काम दिया गया था । जिसे उन्होंने सही तरीके से किया, और उसका सारा रिकार्ड उनके पास मौजूद है। उनका लैब आई.सी.एम.आर.से मान्यता प्राप्त है।

हरिद्वार के मुख्य चिकित्साधिकारी ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि, कुम्भ मेले के दौरान आरोपियों ने गलत तरीके से लाभ लेने के लिए फर्जी टैस्ट किये।

मामले के अनुसार, 17 जून 2021को किसी व्यक्ति ने हरिद्वार के सी.एम.ओ.को एक पत्र भेजकर कुम्भ मेले में टेस्ट कराने वाली लैबो द्वारा उनकी आई.डी.और फोन नम्बर का दुरुपयोग करने की शिकायत की। जबकि उनके द्वारा कभी रैपिड एंटीजन टैस्ट के लिए सैम्पल दिया ही नही गया था।

उक्त प्रकरण में रैपिड एंटीजन टैस्ट सैम्पल कलेक्शन सेंटर का नाम मैक्स कॉरपोरेट सर्विस कुम्भ मेला लिखा था। शिकायत जब, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, उत्तराखंड स्टेट कंट्रोल रूम, कोविड 19 से की गई तो उन्होंने जाँच आंख्या उपलब्ध कराई। जिसपर हरिद्वार के जिलाधिकारी ने 16 जून 2021 की प्रारम्भिक जाँच की ।

जिलाधिकारी की जाँच में यह तथ्य सामने आया कि, 13 अप्रैल 2021 से 16 मई 2021 कुम्भ मेले में उक्त फर्मो द्वारा 1,04,796 सैम्पल लिए जाने के लिए एंट्री कराई गई और 95,102 पोर्टल में अपलोड कर दिए गए।

शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि, इन फर्मो द्वारा अपने को लाभ पहुंचाने के लिए गलत तरीके से एक लाख लोगों की फर्जी रिपोर्ट तैयार की गई। उदाहरण के तौर पर हरिद्वार के नैपाली फार्म में 3,825 लोगों का सैम्पल फोन नम्बर 7747028 144 से दर्ज कर दिया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि, इनके द्वारा सरकार को आर्थिक हानी पहुंचाई गई है।

इस शिकायत को आधार मानकर सी.एम.ओ.हरिद्वार ने नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 53 और आई.पी.सी.की धारा 120बी, 188, 269, 270, 420, 468 और 471 में 17 जून 2021 को मैक्स कॉरपोरेट सर्विस नालवा लैबोरेटरी और डॉ.लालचंदानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।जिसके खिलाफ मैक्स व डॉ.लालचंदानी ने उच्च न्यायालय में अपनी याचिकाएं दाखिल की हैं और जिसमे अब सुनवाई होनी बाकी है।

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