हाईकोर्ट: जसपुर तहसील से 19 गाँवो को हटाकर काशीपुर में मर्ज करने पर जवाब तलब सरकार

जसपुर तहसील से 19 गाँवो को हटाकर काशीपुर में मर्ज करने पर जवाब तलब सरकार

 

रिपोर्ट- कमल जगाती
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जसपुर तहसील से 19 गाँवो को काटकर उनको तहसील काशीपुर में मर्ज किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।

मामले के अनुसार उधम सिंह नगर के जसपुर निवासी सद्दाम व अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि, राज्य सरकार ने वर्ष 2004 में काशीपुर तहसील से 101 गाँवो को काटकर जसपुर तहसील बनाई थी। तब से जनता के सभी तहसील संबन्धी कार्य जसपुर में होते आये आये है। सरकार ने 12 मई 2020 को लॉकडाउन के दौरान 19 गाँवो को जसपुर तहसील से काटकर फिर से काशीपुर तहसील में शामिल या मर्ज कर दिया।

याचिकर्ताओ का कहना है कि, वर्ष 2004 में सरकार ने लोगों की सुविधाओं को देखते हुए उन्हें जसपुर तहसील में शामिल किया था। लेकिन अब सरकार ने उनके लिए और मुसीबत खड़ी कर दी है। आरोप लगाया कि, जो कार्य आसानी से जसपुर तहसील में होते थे, अब उनके लिए काशीपुर जाना पड़ेगा, जिससे उनको कई प्रकार की परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए।

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