बडी खबर : हरिद्वार मे बाहरी लोगों के प्रापर्टी खरीद पर हटी बाधा। आदेश रद्द। रजिस्ट्री कार्यालयों पर डीलरों का मेला

हरिद्वार में अन्य प्रदेशों के लोगों द्वारा प्रोपर्टी खरीदने से पहले पुलिस वेरीफिकेशन और अन्य जरुरी जांच करने की अनिवार्यता को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। इस अनिवार्यता के रद्द होने से प्रॉपर्टी डीलरों ने राहत की सांस ली है और इसके बाद रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर प्रॉपर्टी डीलरों का मेला सा लग गया है।

हरिद्वार और हरिद्वार के आसपास के इलाकों में दूसरे प्रदेश के लोग जमीनों में जमकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके चलते ही जिला प्रशासन नई गाइडलाइन बनाने पर काम कर रहा है।

आपको बता दें कि 24 मई को जिलधिकारी हरिद्वार ने आदेश जारी किया था कि उत्तराखण्ड से बाहर के लोगों को जमीन या प्रोपर्टी खरीदने से पहले प्रोपर्टी खरीदने का कारण बताना होगा।  खरीदार का पुलिस वेरीफिकेशन भी अनिवार्य होगा। 

साथ ही जिस जमीन या मकान या दुकान को खरीदा जा रहा है। उसकी भी डिटेल में जांच की जाएगी। 

उसके बाद 26 मई को ही दोबारा आदेश जारी करते हुए इस आदेश पर रोक लगा दी गई। माना जा रहा हैं कि जिला प्रशासन अब नए सिरे से गाइडलाइन लाने की तैयारी कर रहा है। 

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