अवैध खनन करने पर खनन स्वामी समेत केंद्र व राज्य सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस। चार सप्ताह में मांगा जवाब

अवैध खनन करने पर खनन स्वामी समेत केंद्र व राज्य सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस। चार सप्ताह में मांगा जवाब

 

रिपोर्ट- कमल जगाती
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने लक्सर में गंगा नदी स्थित पंचेश्वर मंदिर घाट में अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खनन स्वामी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने आज मामले में सुनवाई की।

मामले के अनुसार लक्सर निवासी मोहलाड़ सिंह ने जनहित याचिका दायर कर उच्च न्यायालय से कहा कि, हरिद्वार जिले की लक्सर तहसील के बाड़ गंगा में अवैध खनन किया जा रहा है। खनन के लिए पेड़ों का कटान भी किया गया है और गंगा नदी के तट को खनन के उपयोग में लाई गई भारी मशीनो से पर्यावरण को हानि पहुँचाई जा रही है लिहाज इस पर रोक लगाई जाए।

खंडपीठ ने आज खनन स्वामी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए न्यायालय ने चार सप्ताह बाद की तिथि तय की है।

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