अतिक्रमण पर मुख्यसचिव ओमप्रकाश को नोटिस। अपने ही आदेश अनदेखा करने पर कोर्ट नाराज
रिपोर्ट- कमल जगाती
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव और लोक निर्माण विभाग के सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने देहरादून से अतिक्रमण हटाने संबंधी 2018 के अपने आदेशों की अनदेखी करने के मामले में मुख्य सचिव और सचिव लो.नि.वि.को तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए देहरादून के जिलाधिकारी और नगर निगम समेत सचिव लोनिवी और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने वर्ष 2018 में देहरादून शहर से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। इसके लिए न्यायालय ने चार सप्ताह का समय दिया था, लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। राज्य सरकार ने न्यायालय को बताया कि, देहरादून में लगभग 1400 चिन्हित अतिक्रमण मौजूद हैं। जो अभी तक हटाए नहीं गए हैं। अब न्यायालय ने मुख्य सचिव समेत लोक निर्माण विभाग के सचिव को तीन सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है।