हाईकोर्ट नैनिताल: हल्द्वानी में अतिक्रमण न हटाने पर बरेली के दो अधिकारियों को नोटिस

हल्द्वानी में अतिक्रमण न हटाने पर बरेली के दो अधिकारियों को नोटिस

रिपोर्ट- कमल जगाती
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में गफूर बस्ती से अतिक्रमण हटाने के आदेश का पालन नही करने पर बरेली में इज्जतनगर के स्टेट ऑफिसर विवेक कुमार सिंह और डी.आर.एम.आशुतोष पन्त को अवमानना का नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी रवि शंकर जोशी ने अवमानना याचिका दायर कर न्यायालय से कहा है कि, पिछले वर्ष डी.आर.एम.को निर्देश दिए थे कि गफूर बस्ती में अतिक्रमण के मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई कर वादों का निस्तारण करें।

लेकिन अभी तक डी.आर.एम.और स्टेट ऑफिसर ने एक भी केस का निस्तारण नही किया। आज न्यायालय ने दोनों रेलवे अद्धिकारियों को अवमानना याचिका जारी कर दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि, माननीय उच्च न्यायलय ने पूर्व में रेलवे की भूमि को खाली कराने के निर्देश दिए थे जिसमें हल्द्वानी की गफूर बस्ती बसी हुई है। उच्च न्यायालय के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय तक रोक लगा दी थी, परन्तु उच्च न्यायलय ने प्रभावितों को निर्देश दिए थे कि जो प्रभावित है वे अपनी शिकायत डी.आर.एम.इज्जतनगर में कर सकते है और डी.आर.एम.को निर्देश दिए थे कि, उनकी शिकायतों को जल्द से जल्द निस्तारित करे। इस बीच 4365 लोगो द्वारा अपनी शकायतें डी.आर.एम.को दी गई, परन्तु इन पर अभी तक कोई निर्णय नही लिया गया।

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