ब्रेकिंग : हल्द्वानी रेलवे जमीन अतिक्रमण पर नहीं चलेगा बुलडोजर,सुप्रीम कोर्ट का स्टे

हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया हैl

अतिक्रमण के आदेश पर रोक के चलते मुस्लिमों और हिंदुओं सभी समुदाय के लोग जो वहां पर रहते हैं उन में खुशी की लहर दौड़ गई है सभी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सराहना कर रहे हैंl

आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने हल्द्वानी ने रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन आदेशों पर स्टे दे दिया हैl

हाईकोर्ट के आदेशों के बाद हल्द्वानी में जमकर हंगामा हुआ जिसमें मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोग प्रार्थना करते नजर आए लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के स्टे के आदेश के बाद सभी में खुशी की लहर हैl

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद लगभग 50000 लोगों को बड़ी राहत मिली हैl

कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है,  इस मामले को मानवीय नजरिए से देखना चाहिए,जस्टिस कौल ने कहा कि मामले में समाधान की जरूरत हैl

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 50 हजार लोगों को रातों रात बेघर नहीं किया जा सकता, रेलवे को विकास के साथ साथ इन लोगों के पुनर्वास और अधिकारों के लिए योजना तैयार की जानी चाहिएl

 इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने तब तक के लिए हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दियाl

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