याचिकाकर्ता ने कैबिनेट के निर्णय को हाईकोर्ट में दी चुनौती । 4 अगस्त को होगी सुनवाई ।

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- 

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दो अगस्त से कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल खोले जाने के कैबिनेट के निर्णय के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकर्ता से 31 जुलाई को जारी शासनादेश को भी चुनौती देने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश आर.एस.चौहान और न्यायमूर्ती आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ को याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने कैबिनेट के निर्णय को चुनौती दी है जबकि सरकार ने शासनादेश 31 जुलाई को जारी किया है । उन्होंने ये याचिका 29 जुलाई को दायर कर दी थी । इसलिए उनको जनहित याचिका में संशोधन करने के लिए समय दिया जाये। न्यायालय ने याचिकर्ता को दो दिन का समय देते हुए 4 अगस्त की तिथि निहित की है।

मामले के अनुसार देहरादून निवासी विजय सिंह पाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कैबिनेट ने 2 अगस्त से कक्षा 6 से 12 तक के स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है । प्रदेश में कोरोना के केस अभी भी मिल रहे हैं।

याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी कितने लोगों को वैक्सीन की पहली डोज तक नहीं लगी  है। इस बीच सरकार का स्कूल खोलने का निर्णय गलत है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की गई है ।

 

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