खुलासा : दिव्यांग श्रेणी जेई के पदों को सामान्य श्रेणी से भर रहा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग !!

हरिद्वार:कुछ वर्षों से विवादों में रहने वाले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

ताजा मामला उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 का है जिसका परीक्षा परिणाम 10 जुलाई 2024 को जारी हुआ है, जिसमें कि विभिन्न विभागों में कनिष्ठ अभियंता का चयन किया गया है, जिससे दिव्यांग अभ्यर्थी असंतुष्ट है।परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट दिव्यांग अभ्यर्थियों का कहना है कि:-
कतिपय विभागों लोक निर्माण विभाग (कनिष्ठ अभियंता सिविल), सिंचाई विभाग (कनिष्ठ अभियंता सिविल), लघु सिंचाई विभाग (कनिष्ठ अभियंता सिविल), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संस्थान (कनिष्ठ अभियंता सिविल),पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पेयजल निगम (कनिष्ठ अभियंता सिविल), आवास विभाग (अवर अभियंता सिविल), शहरी विकास विभाग (अवर अभियंता सिविल) आदि महत्वपूर्ण विभागों में दिव्यांग श्रेणी (OL,OA,PB) में क्वालिफाइड दिव्यांग अभ्यर्थी होने के बावजूद दिव्यांगजन के पद को रिक्त भेजकर उस पद को सामान्य अभ्यर्थी से भर दिया है जो कि पूरे देश में प्रथम प्रकरण है एवम यह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का उल्लंघन है।
अभ्यर्थियों का कहना है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 34(2) के अनुसार एवं उत्तराखंड दिव्यांगजन संबंधित शासनादेश 14 अक्टूबर 2022 में लिखित बिंदु संख्या 3 के अनुसार स्पष्ट उल्लेखित है कि –
दिव्यांगजन के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर रिक्तियों के आधार पर क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है। यदि किसी चयन में रिक्तियों की संख्या के आधार पर उक्त श्रेणियों हेतु निर्धारित क्षैतिज आरक्षण प्रतिशत के अंतर्गत आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण या कोई अन्य पर्याप्त कारण से बिना भरे रह जाती है, तो उसे संबंधित आयोग/ चयन संस्था द्वारा आगामी भर्ती के लिए बैकलॉग के रूप में अग्रेनीत किया जाएगा। यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त संदर्भित दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो पहले यह रिक्ति पांच प्रवर्गों में से अदला- बदली द्वारा भरी जा सकेगी और केवल जब उक्त वर्ष में भी पद के लिए दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो नियोक्ता किसी दिव्यांगजन से भिन्न किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा रिक्ति को भर सकेगा।

अर्थात दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवम संबंधित शासनादेश 14 अक्टूबर 2022 के अनुसार लोक निर्माण विभाग सिविल में दिव्यांगजन HH/PD के 07 पदों को एवम अन्य विभागों में भी इस भर्ती परीक्षा में पात्र अभ्यर्थी न होने के कारण शेष दिव्यांगजन प्रवर्गोंं OL/OA/PB में अदला बदली कर भरा जाना था लेकिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अधिनियम का पालन नहीं किया गया।जिससे कि पात्र दिव्यांग अभ्यर्थी राजकीय सेवा से वंचित हो गए हैं।

दिव्यांग अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवम लोक सेवा आयोग में प्रत्यावेदन भेजकर दिव्यांग श्रेणी के पदों को नियमविरुद्ध सामान्य श्रेणी से न भरकर नियमानुसार केवल दिव्यांग श्रेणी से ही अदला बदली कर रिक्त पदों को भरने का निवेदन किया है लेकिन दो सप्ताह बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने से दिव्यांग अभ्यर्थियों में रोष है।

दिव्यांग अभ्यर्थियों दिव्यांग श्रेणी के पदों को सामान्य श्रेणी से भरने पर कोई कार्यवाही न होने की स्थिति में पूरे प्रदेश में दिव्यांगजनों के आंदोलन की चेतावनी दी है।

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