स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दून वैली में स्लाटर हाउस की जगह खुले बाजारों में मछली और मुर्गों को काटने संबंधी जनहित याचिका को सुनते हुए, राज्य सरकार से पूछा कि उनके पूर्व के स्लाटर हाउसों पर दिए आदेशों के क्रम में अबतक कितना अनुपालन हुआ है ? इसकी रिपोर्ट चार सप्ताह में प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद के लिए तय हुई है।
अधिवक्ता मुकेश रावत ने बताया कि मामले के अनुसार, देहरादून निवासी मोनिका मोसेस ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि देहरादून नगर निगम ने स्लाटर हाउस के नियमों का पालन नहीं किया है, जबकि मीट कारोबारी बड़े जानवरों को स्लाटर हाउस में ही काटकर बेच रहे हैं। वो मछली और मुर्गों को बिना स्लाटर हाउस के अपनी दुकानों में ही काट रहे हैं। न्यायालय ने पूर्व में राज्य सरकार को निर्देश दिये थे कि बकरे, मछली, मुर्गे पंजीकृत स्लाटर हाउस में ही काटे जाएं।