जयप्रकाश नौगाई
श्रीनगर गढ़वाल – जनपद पौड़ी गढ़वाल में अवैध खनन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए बड़े पैमाने पर छापेमारी और दंडात्मक कार्यवाही की है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देशानुसार जिला खान अधिकारी राहुल नेगी ने अवैध खनन और भंडारण को लेकर एक्शन मोड में आते हुए कई खनन पट्टाधारकों और भंडारण संचालकों पर कड़ी कार्यवाही की।
हाल ही में सतपुली के एक खनन मालिक पर अवैध खनन और भंडारण के चलते भारी राजस्व दंड लगाया गया था। इसी कड़ी में श्रीनगर तहसील क्षेत्र में भी अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन और खान विभाग की संयुक्त टीम ने इस दिशा में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया।
खनन पट्टाधारकों पर कार्रवाई
जिला खान अधिकारी राहुल नेगी ने जानकारी दी कि श्रीनगर और श्रीकोट क्षेत्र में पट्टाधारक श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट के स्वीकृत चुगान लॉट में निर्धारित क्षेत्र से बाहर खनन कार्य किए जाने की पुष्टि हुई। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके ई-खनन पोर्टल आईडी को बंद कर दिया गया और अग्रिम आदेश तक खनन कार्य रोकने के निर्देश जारी किए गए।
इससे पहले भी अलकनंदा नदी में अवैध रूप से जेसीबी और पोकलैंड मशीनों के संचालन के चलते मशीनों को सीज किया गया था। इन सभी अनियमितताओं को मिलाकर राजेंद्र सिंह बिष्ट पर कुल ₹6,32,96,838 (छह करोड़ बत्तीस लाख छियानबे हजार आठ सौ अड़तीस रुपए) का राजस्व दंड लगाया गया है।
अवैध भंडारण पर शिकंजा
श्रीनगर के ग्राम चमसैरा और सिरसोट में पट्टाधारक राजेंद्र सिंह बिष्ट का स्वीकृत रिटेल भंडारण स्थल भी प्रशासन के निशाने पर आया। 22 फरवरी 2025 को निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ई-रवन्ना पोर्टल पर दर्ज 1761.62 टन उपखनिज मौके पर मौजूद नहीं था। इसके अलावा, भंडारण स्थल पर चारदीवारी, धर्मकांटा, ऑफिस और सीसीटीवी जैसी अनिवार्य व्यवस्थाएं भी नदारद थीं।
भंडारण स्थल तक पहुंचने वाला सड़क मार्ग भी क्षतिग्रस्त पाया गया, जिससे स्पष्ट हुआ कि यह स्थल लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं था, बावजूद इसके पोर्टल पर रोजाना खनिज की बिक्री दर्ज की जा रही थी। इसे अवैध भंडारण गतिविधि मानते हुए ई-रवन्ना पोर्टल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और भंडारणकर्ता को नोटिस जारी किया गया। संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
स्टोन क्रशर और रेडमिक्स प्लांट पर भी कड़ी निगरानी
23 फरवरी 2025 को ग्राम कंडोली में दीपांजली एसोसिएट प्रो. दीपक पोखरियाल के स्टोन क्रशर और ग्राम गहड़ में मॉ एसोसिएट स्टोन क्रशर प्रो. दीपक नैथानी के स्थलों का निरीक्षण किया गया। मौके पर प्लांट संचालन नहीं पाया गया, लेकिन भंडारित उपखनिज निर्धारित मात्रा से अधिक मिला। इस पर दोनों क्रशर संचालकों को नोटिस जारी किया गया है।
इसके अलावा, श्रीकोट गंगानाली में रेलवे के पैकेज नंबर-6 के तहत संचालित रेडमिक्स प्लांट की अनुमति समाप्त हो चुकी थी, बावजूद इसके संचालन जारी था। शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंचकर प्लांट को सीज कर दिया गया और रेलवे को नोटिस भेजा गया। यदि संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो आगे की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कानून उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला खान अधिकारी राहुल नेगी ने स्पष्ट किया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी खनन नियमावली 2021, संशोधित नियमावली 2024 और उपखनिज परिहार नियमावली 2023 का उल्लंघन करेगा, उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
निरीक्षण अभियान के दौरान तहसील प्रशासन श्रीनगर के अधिकारी और खनन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।